झारखंडPosted at: नवम्बर 17, 2021 High Court ने झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड को लगाई फटकार
बोर्ड का पक्ष रखने वाले न्यायिक पदाधिकारी नहीं हुए शामिल
न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड को झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. अदालत को आदेश के अनुरूप जवाब नहीं मिला, जिस पर अदालत ने नराजगी जताई है. मौके पर अदालत ने हाउसिंग बोर्ड के न्यायिक पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई चलाने के निर्देश दिए है.
क्या है मामला
एक ही प्लॉट को दो लोगों को आवंटित करने पर प्रार्थी धनंजय कुमार ने 2011 में हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, पिछले साल अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी को वैकल्पिक व्यवस्था करने को लेकर बोर्ड को आदेश दिया था. वहीं, आज सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से जवाब पेश करना था. लेकिन बोर्ड का पक्ष रखने वाले न्यायिक पदाधिकारी शामिल ही नहीं हुए. जिस पर जस्टिस कमल प्रसाद देव की अदालत ने नाराजगी जताते हुए न्यायिक पदाधिकारी पर विभागीय कारवाई का आदेश दिया है.