झारखंडPosted at: सितम्बर 23, 2022 परिवहन सचिव केके सोन के वेतन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
न्यूज11 भारत
रांचीः परिवहन सचिव केके सोन के वेतन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस एन पाठक ने यह आदेश दिये है. बता दें, तीन वर्ष पहले एकल पीठ ने मामले में भुगतान का आदेश दिया था. पारित आदेश के मामले में अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए सचिव केके सोन. से अदालत ने पूछा कि आदेश के बाद भी भुगतान क्यों नहीं हुआ. इसके बाद अदालत ने कहा जब तक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होता तबतक सचिव का वेतन रुका रहेगा, बता दें, मामले पर नेहाल खान, मनु प्रसाद समेत अन्य ने याचिका दर्ज की थी.