NEWS11 स्पेशलPosted at: मई 03, 2022 झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद की यशोदा देवी की याचिका खारिज की
पंचायती राज विभाग की तरफ से मुखिया पद से हटाये जाने को दी गयी थी चुनौती
न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बारा पिचरी की तत्कालीन मुखिया रही यशोदा देवी के निर्वाचन को रद्द करने के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस राजेश शंकर ने यशोदा देवी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि झारखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. नौ अप्रैल 2022 को सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव की घोषणा की गयी थी. पंचायत चुनाव को लेकर चौथे चरण का नामांकन भी शुरू हो गया है. ऐसे में यशोदा देवी की याचिका का अब कोई मायने मतलब नहीं है, याचिकाकर्ता ने पंचायती राज विभाग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें गोविंदपुर प्रखंड के बारा पिचरी पंचायत की मुखिया पद के निर्वाचन के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गयी थी. 24 जुलाई 2020 को यशोदा देवी को मुखिया के पद से हटा दिया गया था.