झारखंडPosted at: नवम्बर 29, 2022 झारखंड हाईकोर्ट ने पूछा टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन पर सरकार ने क्या कदम उठाये
बुधवार 30 नवंबर को फिर होगी सुनील कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई

न्यूज 11 भारत,
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार से पूछा था कि टेट पास शिक्षकों के समायोजन को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. इस पर हाईकोर्ट को सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गठित कमेटी ने कई सुझाव दिए हैं. इसके बाद अदालत ने सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए बुधवार 30 नवंबर को फिर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता सुनील कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा करीब 111 याचिकाएं पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितिकरण के मामले में हाईकोर्ट में दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं. पारा शिक्षक पद की अहर्ता भी पूरी करते हैं. याचिका में मुख्य मांग यह की गई है कि राज्य सरकार उनकी सेवा स्थायी करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करे. साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए. यहां गौर करने वाली बात है कि जहां सरकार दलील में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कमेटी का हवाला दिया वहीं दूसरी तरफ सरकार खतियान आधारित शिक्षक नियुक्ति की बात करती है ऐसे में कल होने वाली बहस सरकार मंशा स्पष्ट कर देगी अब इंतजार कल का है जब मामले की सुनवाई होगी.