NEWS11 स्पेशलPosted at: मई 05, 2022 झारखंड हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग से पूछा सवाल
''क्यों नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर दुर्गा चरण महतो को दिया गया तीन साल का मानदेय''
न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग से यह पूछा है कि खूंटी प्रमंडल की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर दुर्गा चरण महतो को तीन साल का वेतन क्यों नहीं दिया गया. जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने दुर्गा चरण महतो के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पीटिशनर को विभाग के खूंटी प्रमंडल से पांच अगस्त 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का मानदेय नहीं दिया गया. पीटिशनर को डेली वेजेज के आधार पर कंप्यूटर आपरेटर के पद पर नयुक्त किया गया था. पर उपरोक्त अवधि में भवन निर्माण विभाग के खूंटी प्रमंडल की तरफ से एक भी पाई का भुगतान नहीं किया गया.
प्रार्थी की ओर विभाग में कई बार पत्राचार भी किया गया, पर उसका कोई असर विभागीय अधिकारियों पर नहीं पड़ा. जस्टिस डॉ एसएन पाठक ने मामले पर सरकारी पक्ष भी जानना चाहा, पर सरकार की तरफ से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सका. कोर्ट ने यह कहा कि याचिकाकर्ता अपने बकाये को लेकर इंटाइटल्ड हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. कोर्ट ने एक अवधि भी तय की थी. पर उस अवधि तक याचिकाकर्ता को किसी तरह का भुगतान भी सरकार की तरफ से नहीं किया गया.