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रांची: अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में दाखिल क्वॉशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायधीश एस के द्विवेदी की अदालत ने सुनवाई की. वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार एवं अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने फिल्म में पैसे निवेश किए थे ऐसे में वे फायदे के साथ-साथ नुकसान के लिए जिम्मेवार है. वही लेन देन के मामले को पहले ही निपटा लिया गया है, वही याचिकाकर्ता के वकील जी के सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े धोखाधड़ी के मामले देशभर के कई अदालतों में चल रहा है ऐसे में उन्हें राहत नहीं दिया जा सकता. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्वाशिंग याचिका को खारिज कर दी.
दरअसल अमीषा पटेल पर फिल्मों में पैसे लगाने का ऑफर देकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. अमीषा पर फिल्म प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि 2017 में अमीषा ने उनसे देसी मैजिक नाम की किसी फिल्म के लिए पांच करोड़ रुपए लिए थे. फिल्म के ठंडे बस्ते में चले जाने पर उन्होंने पैसे वापस मांगे तो अमीषा ने तीन करोड़ का चेक दिया. लेकिन यह बाउंस हो गया. इसी मामले में अमीषा पर रांची कोर्ट में धोखाधड़ी का केस चल रहा है. अमीषा की ओर से निचली अदालत में उनके खिलाफ दाखिल शिकायतवाद को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और वही अमीषा की याचिका पर इससे पूर्व 28 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाई के दौरान उनकी ओर से जवाब दाखिल करने के लिए उनके वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने समय की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. आज फिर से इस मामले कि सुनवाई हुई है.