न्यूज11भारत
रांची : पूर्व JPSC सदस्यों के मामले में राज्यपाल ने समीक्षा कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. राज्यपाल ने कहा कि मामले में संविधान और जेपीएससी सर्विस रेगुलेशन (JPSC Service Regulation) के प्रावधानों के तहत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाए. साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई से उन्हें सूचित करने का भी निर्देश दिया गया.
आदेश से सदस्यों की नौकरी खतरे में
जेपीएससी में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व की सेवा में लौटने के मुद्दे पर उभरे विवाद के दौरान महाधिवक्ता द्वारा दी गई राय के बाद राज्यपाल ने यह आदेश दिया. महाधिवक्ता के राय के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य न तो अपनी पुरानी नौकरी में लौट सकते हैं और न ही राज्य या केन्द्र में सरकार में उनकी पुनर्नियुक्ती हो सकती है. इस आदेश से JPSC के पूर्व और वर्तमान सदस्यों की नौकरी खतरे में पड़ गई है.