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रांचीः राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक नयी कोरोना गाइडलाइन जारी की है. आपको बता दें, कोरोना काल में संक्रमण के कारण पिछले दो सालों तक राज्य में मेला और किसी भी तरह के जूलुस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाई थी. लेकिन इस बार लगी रोक हटा ली गई है, इसके तहत इस बार सरकार ने राज्य में मेला और जुलूस की अनुमति दे दी है. यानी इस बार लोगों को रथ यात्रा और श्रावणी मेला में जाने की छूट मिल गई है इसके साथ ही अब रांची समेत पूरे राज्य में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा और देवघर-बासुकिनाथ में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाएगा. नयी गाइडलाइन ने अनुसार जुलूस और मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही किसी भी कार्यक्रम में निर्धारित व्यक्तियों की संख्या भी खत्म कर दी गई है. हालांकि पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करना जरुरी है. ये फैसला 20 जून को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया. जिसकी जानकारी आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल ने दी है.
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बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए और इसकी रोकथाम के लिए राज्य में कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और बंद स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा. कोविड-19 से बचाव को लेकर 20 जून को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश और एसओपी जारी किया. दिए गए आदेश के मुताबिक, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर इसके अलावे धार्मिक स्थलों पर क्या एहतियात बरतना है, इसे लेकर दिशा-निर्देश दिया गया है. बताया गया कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आइपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई भी होगी.