12 मई को होना है झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस डॉ एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हुए एमए पीटिशन की सुनवाई
न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव मामले पर हस्तक्षेप याचिका वापस ले ली गयी है. मुख्य न्यायधीश डॉ रविरंजन एवं न्यायधीश एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि पहले संघ संभावित वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे. इसके बाद नये सत्र के चुनाव को संपादित करें. खंडपीठ ने सुनवाई. W.P(C) 88/2014 की सुनवाई करते हुए यह बातें कहीं. एडवोकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष धीरज कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा चुनाव पर रोक लगाने से पहले वोटरों की संभावित सूची को अंतिम रूप दे दिया जाये. बार काउंसिल की ओर से दलील दी गयी कि टेंटेटिव वोटर्स लिस्ट की वजह से 2022-24 के लिए चुनावी प्रक्रिया को 12 मई को कराना संभव नहीं था. कोर्ट ने इसको लेकर वोटरों की अंतिम सूची प्रस्तुत करने की बातें कहीं.
एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि 9 मई तक वोटरों की अंतिम सूची उपलब्ध करा दी जायेगी. इस पर अदालत ने पूछा की 9 को लिस्ट मिलने के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल वोटरों की सूची को दो दिन में कैसे सत्यापित करेगी. इस पर अदालत ने मश्विरा दिया कि एसोसिएशन बार काउंसिल को टेंटेटिव वोटर लिस्ट उपलब्ध करा कर चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाये. अदालत के फैसले के बाद एसोसिएशन के पदधारी मतदाता सूची को अंतिम रूप देने और चुनाव का काम जून माह में कराने की दलीलें दे रहे हैं.