याचिका में आइएएस अधिकारियों और कुछ विशिष्ट लोगों के सिंडिकेट के खिलाफ सीबीआइ जांच का आग्रह किया गया
याचिकाकर्ता अरुण कुमार दुबे ने आइएएस पूजा सिंघल पर दो सौ करोड़ का अवैध कारोबार करने की दी है जानकारी
न्यूज11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ अरुण कुमार दुबे ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है. याचिका में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और एक सिंडिकेट स्थापित कर बड़े घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है. हस्तक्षेप याचिका के जरिये आइएएस पूजा सिंघल की तरफ से कमाये गये दो सौ करोड़ से अधिक रुपये की जांच सीबीआइ से कराने का अनुरोध किया गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एक प्राथमिकी 3 ऑफ 2018 दर्ज की गयी है. इसमें मनी लाउंड्रिंग के मामले की जांच चल रही है.
याचिकाकर्ता ने सिंडिकेट में शामिल पांच आइएएस अधिकारी के खिलाफ भी ईडी और सीबीआइ जांच कराने की मांग की है, जिसमें आइएएस अधिकारी सुनील कुमार, अविनाश कुमार, प्रशांत कुमार, विनय चौबे और एक अधिकारी का नाम शामिल है. इनके अलावा ईडी की छापेमारी में सामने आये नाम जैसे पवन कुमार, नीलम कुमारी, शिपिका सिंघल, गुड़िया कुमारी, वीरेंद्र जैन, रूचिका जैन, प्रणेश चंद दास और अन्य को पार्टी बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि ये लोग सिंडिकेट के सदस्य हैं, जो लोक्सडोन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री साथी फायनांस प्राइवेट लिमिटेड, स्काई हाई इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जी एलर्ट सर्विसेज लिमिटेड, राधेश्याम एक्सप्लोशिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के निदेशक हैं.
ये आइएएस पूजा सिंघल की काली कमायी को इधर उधर ट्रांसफर करने का काम करते थे. याचिकाकर्ता ने एक तस्वीर भी डाली है, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री के अलावा तीन आइएएस अधिकारियों के एक पार्टी में शामिल होने की बातें कही गयी हैं. हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में विचाराधीन रिट याचिका 4632 ऑफ 2022 में ही आइए पीटिशन शामिल करने का आग्रह किया गया है.