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झारखंड


हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड में गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश

एडवोकेट अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने हाईकोर्ट में दायर की थी क्रिमिनल रिट याचिका 127 ऑफ 2021
हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड में गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश

न्यूज 11 भारत


रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के ढेंगा गोलीकांड मामले में गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में क्रिमिनल रिट याचिका 127 ऑफ 2021 पर सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई 2022 को होगी, उस दिन गृह सचिव कोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखें. अदालत को एडवोकेट अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने बताया कि 14 अगस्त 2015 को हजारीबाग के ढेंगा में किसान महारैली आयोजित की गयी थी. इसमें बड़कागांव थाना पुलिस की ओर से महारैली में शामिल लोगों पर फायरिंग की गयी थी. इसमें से पीड़ित मंटू सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. वह पुलिस की गोली से घायल भी हुए थे और बड़कागांव थाने में इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी. यह मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा था. सरकार ने माना था कि घटना में गन शॉट इंज्यूरी हुई थी. गोलीकांड में श्रीचंद राम, संजय राम, संतोष राम, जुबैदा खातून को गोली लगी थी. कुल आधा दर्जन लोगों को गोली लगी थी. बड़कागांव थाना पुलिस ने गन शॉट इंज्यूरी की बात नहीं मानी थी, जो प्राथमिकी और चार्जशीट में लिखे गये थे. झारखंड हाईकोर्ट में अब तक पुलिस ने अपना पक्ष नहीं रखा है.



 
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