न्यूज 11 भारत
रांची : कोरोना को लेकर लगातार दूसरे साल विजयादशमी के मौके पर मोरहाबादी मैदान सहित अन्य स्थानों पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा. मालूम हो कि रांची में वर्ष 1948 से रावण दहन कार्यक्रम शुरू हुआ था. इस परंपरा की शुरुआत देश के विभाजन के दौरान पाकिस्तान से रांची पहुंचे पंजाबी परिवारों ने खिजुरिया तालाब स्थित गोस्सनर कॉलेज कैंपस के रिफ्यूजी कैंप में की थी. रांची के मोरहाबादी में पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा आयोजित होने वाला पुतला दहन कायक्रम सबसे भव्य होता है. यहां रावण के पुतले की ऊंचाई 65 फीट, जबकि मेघनाथ के पुतले की 60 और कुंभकरण के पुतले की ऊंचाई 55 फीट होती है. रांची में रावण दहन परंपरा के शुरुआत के 72 साल बाद लगातार यह दूसरा साल है जब कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. इस संबंध में पंजाबी हिंदू बिरादरी के अध्यक्ष राजेश खन्ना ने बताया कि हमारी ओर से तैयारी थी. बैठक भी हो चुकी थी. छोटे स्तर पर भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली. इसलिए लगातार दूसरे साल आयोजन को स्थगित कर दिया गया.
दुर्गा पूजा 2021 को लेकर सोमवार को रांची के सभी पूजा पंडालों व रावण दहन आयोजन समिति के साथ जिला प्रशासन विशेष रूप से बैठक करेगी. जिसमें पंडालों के निर्माण, पूजा से संबंधित सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन व आयोजकों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. यह बैठक 4 अक्टूबर को समाहरणालय ब्लॉक बी के कमरा नंबर 505 में होगा. इसको लेकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर उत्कर्ष गुप्ता ने सभी समितियों से कहा है कि उक्त तिथि को दिन के 2.00 बजे बैठक में जरूर भाग लें.
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कोरोना को लेकर सरकार ने जारी किया है ये गाइडलाइन
- श्रद्धालुओं के पंडाल में प्रवेश पर लगाई गई रोक.
- क्षमता का 50% से अधिक व्यक्ति के पंडाल में एक साथ एकत्रित होने पर लगाई गई रोक.
- किसी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं होगा.
- प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम 5 फीट तय की गई है.
- पंडालों के आसपास व अन्य स्थानों में तोरण-स्वागत द्वार बनाने पर रोक.
- किसी भी थीम पर पंडाल का निर्माण नहीं होगा, पंडाल तीन तरफ़ से घेरा रहेगा.
- भोग के वितरण पर भी रोक लगाई गई है.
- समिति के द्वारा आमंत्रण पत्र वितरण नहीं किया जा सकेगा.
- आकर्षक रोशनी को प्रतिबंधित किया गया, आवश्यक रोशनी ही लगाने की छूट.
- किसी प्रकार का संस्कृतिक कार्यक्रम (गरबा, डांडिया) आदि को प्रतिबंधित किया गया.
- पंडालों के आसपास खाने-पीने की दुकान या ठेला नहीं लगेगा.
- विसर्जन जुलूस निकाले जाने पर रोक लगाई गई है.