NEWS11 स्पेशलPosted at: जनवरी 15, 2022 होल्डिंग टैक्स में छूट पाना हो तो नगर निगम में जमा करें घोषणा पत्र
15 दिनों के घोषणा पत्र जमा करने वालों को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं देना होगा अधिक टैक्स
न्यूज11 भारत
रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होल्डिंग टैक्स में छूट पाने के लिए घोषणा पत्र जमा करना होगा. दरअसल रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी लोगों से 15 दिनों के भीतर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से संबंधित घोषणा पत्र जमा करने को कहा गया है. निगम ने कहा कि झारखण्ड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2011 के तहत लोगों की जिम्मेदारी है कि वे वाटर हार्वेस्टिंग का अधिष्ठापन कर नगर निगम के कार्यालय में इसकी सूचना दें. इसके बाद उनके होल्डिंग टैक्स कर में लग रहे अतिरिक्त कर को अगले वित्तिय वर्ष से हटाया जा सकेगा. निगम ने सभी लोगों से कहा है कि जिन्होंने रेव वाटर हार्वेस्टिंग अधिष्ठापन करा लिए हैं वे इससे संबंधित घोषणा पत्र 15 दिनों के अंदर निगम कार्यालय में जमा कर दें.
सूचना नहीं देने के कारण टैक्स में छूट नहीं
राजधानी में काफी लोग घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अधिष्ठापन करा चुके हैं. मगर निगम को ऑफिशियली रूप से इसकी सूचना नहीं दी गई. जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. मालूम हो कि जिन घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अधिष्ठापन कराया गया है उन्हें टैक्स में छूट मिलती है. जबकि, नगर निगम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने वालों से डेढ़ गुना होल्डिंग टैक्स वसूलता है.