झारखंडPosted at: सितम्बर 08, 2022 पंचायत चुनाव के दौरान अधिगृहित की गयी दुकानों को खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट गंभीर
राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
न्यूज11, भारत
रांची पंडरा कृषि बाजार समिति में पंचायत चुनाव के दौरान अधिगृहित किये गये दुकानों को खाली नहीं करने के मामले पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि चुनाव कराने के बाद भी दुकानों को अपने अधीन रखने का क्या औचित्य नहीं है. इस मामले में कोर्ट ने राज्य निवार्चन आयोग से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता समन अहमद ने चैंबर की ओर से अदालत में पक्ष रखा. बता दें कि पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी दुकान को अपने अधीन रखने के खिलाफ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने चुनाव के लिए वैकल्पिक जगह एवं ईवीएम वेयर हाउस बनाने के आदेश दिये थे. अब इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 7 नवंबर को मुकर्रर की गई है.