झारखंडPosted at: नवम्बर 14, 2022 हाईकोर्ट ने कहा झारखंड सरकार भुखमरी को करें परिभाषित
मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस एसएन प्रसाद की पीठ ने दिया आदेश
न्यूज़ 11 भारत
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य में होनेवाली भूख से मौत यानी भुखमरी को परिभाषित करे. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने बोकारो की एक घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि सरकार पूरे मामले पर हलफनामा दर्ज करने को कहा है. खंडपीठ ने 2020 में बोकारो के भूखल घासी और उनके दो बच्चों की भूख से हुई मौत को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. याचिका पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी. खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनाज वितरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की भी जानकारी मांगी है.