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हाईकोर्ट का फैसला: बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं, याचिका खरिज

हाईकोर्ट का फैसला: बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं, याचिका खरिज
न्यूज 11 भारत

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने आज बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहां कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. स्पीकर कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, मामला लंबित है, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप करना बेहतर नहीं है.

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने फैसला सुनाया. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण के फैसला सुरक्षित रखे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था.

 


 

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया. 5 जनवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. पूर्व की सुनवाई में झारखंड विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया था.

 

मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है. याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर का न्यायाधिकरण किसी विधायक को डिसक्वालीफाई करने के निर्णय लेने में सक्षम है. हाइकोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है. झारखंड विधानसभा की ओर से वरीय अधिवक्ता संजय हेगडे, अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की थी.
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