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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बिना सूचना दिए दो दिनों तक ड्यूटी से गायब होने वाले पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करवाती जस्टिस दीपक रौशन की अदालत ने माना है कि पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाना गलत करार देते हुए तत्काल पुलिस जवान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है. धनबाद जिले में पदस्थापित रंजीत कुमार की ओर से हाईकोर्ट में बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान पार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि पुलिस जवाब को दिए गए चार्जशीट पूरी तरह से गलत है. चार्जशीट में कहा गया है कि वह वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौज करता था. ऐसा उसने कब किया इसकी सूचना नहीं है. वह दो दिनों तक बिना सूचना के गायब रहा, वहीं यह शराब के नशे में रहता था. सवाल है कि तब लउसकी मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई थी. मात्र दो दिन गायब रहने पर बर्खास्त नहीं किया जा सकता है. इस मामले में वर्ष 2009 में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है. जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था. जबकि उसके खिलाफ लगाए आरोप पूरी तरह से सही नहीं पाए गए थे.