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रांची: हाईकोर्ट ने डोरंडा के गौरीशंकर नगर में रहने वाले वकील अमरेंद्र प्रधान की याचिका पर सुनवाई करते अदालत ने मंगलवार को रांची एसएसपी को फटकार लगाई. जस्टिस एसे के द्विवेदी की अदालत ने कहा कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने वकील के घर के पास हो रही चहारदीवारी का निर्माण कार्य बंद नहीं करवाया. अदालत ने एसएसपी को पूर्व की स्थिति बहाल कराने का निर्देश दिया. साथ ही 4 दिन के अंदर चहारदीवारी हटाकर अदालत को जानकारी देने का आदेश दिया.
दरअसल सोमवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज एसएसपी को अदालत में हाजिर होकर जानकारी देने का निर्देश दिया था और इस मामले में अदालत ने सरकार, रांची नगर निगम, प्रतिवादी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी किया था.
याचिका में कहा गया है कि डोरंडा थाना क्षेत्र के गौरीशंकर नगर सेमर टोली पीसीसी पथ पर चहारदीवारी का निर्माण कराने वकील अमरेंद्र प्रधान का परिवार अपने घर में कैद हो गया है. रांची नगर निगम के वार्ड 44 क्षेत्र में डोरंडा गौरीशंकर नगर सेमर टोली में रीता विनीता धोत्रे, मो सज्जाद, राजा, परदेसी नायक, जॉनी वॉकर खान समेत अन्य पर पीसीसी पथ पर दीवार निर्माण कर रहे हैं. प्रार्थी के घर के सामने से होकर गुजरी सड़क पर दीवार खड़ी कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि जबरिया दीवार खड़ी करने से उनके मकान का मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो गया है और परिवार के सभी सदस्यों का मकान से बाहर आना-जाना बंद हो गया है. अदालत को बताया गया कि इस मामले में निगम के उपनगर आयुक्त ने रांची के एसएसपी को पत्र भेजकर अवैध निर्माण कराने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया था. इस मामले में दो दिसम्बर को नगर निवेशक के निर्देश पर कनीय अभियंता ने भी स्थल जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी. जिसमें पीसीसी पथ पर कब्जा कर चहारदीवारी खड़ा करने की जानकारी हुई थी. इसके बावजूद आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई नहीं हुई है.