झारखंडPosted at: नवम्बर 17, 2022 एक ही दिन में 83 वर्ष के लगान रसीद के निर्धारण को लेकर पूर्व डीसी को हाईकोर्ट की फटकार
हाईकोर्ट ने पूर्व डीसी के आदेश को किया खारिज
न्यूज11 भारत,
रांची. झारखंड हाईकोर्ट ने हेहल अंचल के बजरा मौजा में बेची गयी एक जमीन की लगान रसीद काटने को लेकर पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन के दाखिल-खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह ने 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन में काटने के आदेश को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह नियमों के अनुकूल नहीं था. याचिकाकर्ता चंदन कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल सिन्हा और अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने अदालत में पक्ष रखा. चंदन कुमार के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि रांची के तत्कालीन उपायुक्त ने 7 एकड़ जमीन का लगान रसीद का रसीद 83 साल में एक ही दिन काटने का आदेश दे दिया. यह नियमों के अनुकूल नहीं था. जिस भूमि से संबंधित आदेश हाईकोर्ट ने दिया है वह रांची शहर से करीब 5 किमी दूर हेहल अंचल की है. जमीन बजरा मौजा का है. खाता संख्या 140 की इस जमीन का कुल रकबा सात एकड़ है.