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रांचीः देवघर में शिव बारात में पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार की खंडपीठ में अदालत ने सुनवाई करते हुए देवघर उपायुक्त मंजु नाथ भजंत्री के आदेशों को सही ठहराते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया. साथ ही मामले को निष्पादित करते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को खारिज किया.
मामले में सुनवाई के दौरान देवघर डीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए. सुनवाई के बीच अदालत ने देवघर डीसी को आदेश दिए. कि बाहर से देवघर आने वाले शिवभक्तों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इंटेलिजेंट इनपुट के आधार पर अप्रिय घटना से बचने के लिए इंतजाम करें, शिव बारात को लेकर देवघर में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कड़ी की जाएं.
सांसद निशिकांत ने दायर की थी याचिका
आपको बता दें, सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर जिला प्रशासन द्वारा शिव बारात को लेकर दिए आदेशों के खिलाफ याचिका दायर की थी रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशासन ने शिव बारात में हाथी-घोड़ा को शामिल नहीं करने, अधिकतम ऊंचाई 12 फीट इसके अलावे शिव बारात को लेकर मार्गों में डायवर्शन का फारमान भी जारी किया है. जिसपर सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई थी. और इन पाबंदियों को हटाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके साथ ही प्रशासन के इन आदेशों का शिव बारात आयोजन समिति ने भी आपत्ति जताई थी.