Sunday, May 19 2024 | Time 04:15 Hrs(IST)
 logo img
झारखंड


अदालत की अवहेलना: हाईकोर्ट ने कांके सीओ दीवाकर द्विवेदी के तबादले का दिया आदेश

कोर्ट ने सीओ को काम के लिए अनफिट बताते हुए, उन्हें काम करने से रोक दिया
अदालत की अवहेलना: हाईकोर्ट ने कांके सीओ दीवाकर द्विवेदी के तबादले का दिया आदेश
न्यूज11 भारत




रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अदालत की अवहेलना मामले की सुनवाई करते हुए कांके सीओ दीवाकर द्विवेदी के तबादले का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीओ को काम के लिए अनफिट बताते हुए, उन्हें काम करने से रोक दिया. साथ ही इस मामले में सचिव राजस्व विभाग को कांके सीओ के तबादले का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार प्रसारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने अवहेलना के इस मामले को काफी गंभीरता से लिया. मामला काके प्रखंड के सुगनू मौजा से जुड़ा है. 12 एकड़ जमीन की बंद म्यूटेशन रेंट रसीद की जांच कर उस पर रिप्रेजेंटेशन कर आर्डर पास करना था, लेकिन कांके सीओ ने बिना सुनवाई के ही 6 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया.

 


 

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कांके प्रखंड के सुगनू मौजा में 12 एकड़ की जमीन की म्यूटेशन रेंट रसीद 1996 तक प्रार्थी श्रेय कुमार के पिता के नाम से कट रही थी. लेकिन 1996 में पिता की मृत्यु के बाद 1997 से रसीद कटनी बंद हो गई. उस समय श्रेय कुमार नाबालिग थे. बाद में 2 जुलाई 2020 को प्रार्थी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर म्यूटेशन रेंट रसीद बहाल करने की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने एक अक्टूबर 2020 को याचिकाकर्ता को कांके सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन देने को कहा. साथ ही कांके सीओ को इस मामले में सुनवाई कर ऑर्डर पास करने का निर्देश दिया.

 

कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए याचिकाकर्ता ने 6 अक्टूबर 2020 को सीओ के सामने रिप्रेजेंटेशन दिया. लेकिन सीओ ने इस संबंध में कोई आर्डर पास नहीं किया और 6 हफ्ते बाद इसे रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट ने कांके सीओ को 3 सितंबर 2021 को अदालत की अवहेलना का नोटिस जारी किया. इस पर सीओ ने 18 अक्टूबर को शो कॉज का जवाब दिया. लेकिन अदालत सीओ के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और कांके सीओ के तबादले का आदेश दे दिया.
अधिक खबरें
आरटीसी स्कूल एवं इंटर कॉलेज में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्रों को किया गया सम्मानित
मई 18, 2024 | 18 May 2024 | 9:31 PM

मनोहरपुर/डेस्क: मनोहरपुर स्थित आरटीसी स्कूल एवं इंटर कॉलेज परिसर में शनिवार को मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्रों को प्रबंधन समिति द्वारा सम्मानित किया गया.

ED की पूछताछ के दौरान बिगड़ी आलमगीर आलम की तबीयत, जानिए किन सवालों का कर रहे सामना
मई 18, 2024 | 18 May 2024 | 7:45 AM

ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारी लगातार सवाल-जवाब कर रहे है. जानकारी के अनुसार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को मंत्री आलमगीर आलम के सामने बिठा कर भी ईडी के अधिकारी सवाल कर रहे है. हालांकि, इस पुछताछ के दौरान मंत्री आलमगीर आलम की तबियत थोड़ी खराब हो गई, जिसके बाद मेडिकल की टीम ईडी दफ्तर पहुंची.

CRPF के हवलदार ने खाया जहर, पारस अस्पताल में चल रहा इलाज
मई 18, 2024 | 18 May 2024 | 7:56 AM

रांची में सीआरपीएफ के हवलदार बसंत कुमार ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर स्थिति में उसे पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. बताया जा रहा है कि मानसिक तौर पर परेशान होकर जवान ने जहर खाया.

समन के अवहेलना मामले में चौथी बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हेमंत सोरेन
मई 18, 2024 | 18 May 2024 | 3:43 AM

समन के अवहेलना मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चौथी बार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. सीजेएम कोर्ट के द्वारा लिए गए संज्ञान को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हेमंत सोरेन की चुनौती वाली याचिका हाईकोर्ट में लंबित है. बता दें कि समन का अवहेलना को लेकर ईडी ने 19 फरवरी को रांची सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद केस दर्ज कराया था. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया था.

राजधानी रांची में 4 जून तक लागू रहेगा धारा 144, धरना, जुलूस व सभा करने पर रहेगा प्रतिबंध
मई 18, 2024 | 18 May 2024 | 6:27 AM

रांची लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के मद्देनजर 4 जून तक धारा 144 लागू कर दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगा. जिला प्रशासन के मुताबिक इस दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के जरिए राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, धरना, जुलूस या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी. साथ ही जुलूस में किसी भी प्रकार का धारदार हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा.