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रांची/डेस्क: मस्जिद के सामने धार्मिक नारा लगाने के आरोप मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद सह बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस अनुल कुमार चौधरी की अदालत में अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने निशिकांत दुबे की तरफ से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवीपुर थाने में दर्ज प्रथमिकी को निरस्त कर दिया है.
बता दें, निशिकांत दुबे पर मस्जिद के सामने धार्मिक नारा लगाने का आरोप था. इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले में उनके खिलाफ कांड संख्या 178/21 दर्ज किया गया था जिसे निशिकांत दुबे ने निरस्त करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.