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रांचीः कोलकाता कैशकांड मामले में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायकों को बड़ी राहत दी है. बता दें, कांग्रेस के बेरमो विधायक द्वारा रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज जीरो FIR को विधि सम्मन नहीं बताते हुए कोर्ट ने मामले को निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने न्यायाधीश एस चंद्रशेकर की अदालत में मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों विधायकों की याचिका पर स्वीकृति भी दी. आपको बता दें, मामले में हाई कोर्ट ने 24 फरवरी को सुनवाई की थी जिसमें अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था
तीनों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का लगा था आरोप
जानकारी के लिए आपको बता दें, 31 जुलाई 2022 को कांग्रेस के तीन विधायक, जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को कोलकाता के हावड़ा में पुलिस ने 49 लाख से अधिक कैश के साथ पकड़ा था. जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी. इधर तीनों विधायकों के कैशकांड में पकड़े जाने के बाद बेरमो से कांग्रसे विधायक अनूप सिंह ने उन तीनों विधायक पर राज्य की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही उन्होंने विधायकों के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाने में जीरो FIR दर्ज कराया था.
जीरो FIR के खिलाफ राजेश कच्छप ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
वहीं विधायकों ने जीरो FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके अलावे खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने कोर्ट में क्रिमिनल रीट दाखिल कर इस पूरे मामले में जांच की मांग की थी. जिसपर आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने तीनों विधायक जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को बड़ी राहत दी.