NEWS11 स्पेशलPosted at: नवम्बर 30, 2021 हाईकोर्ट ने JE की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज की
न्यूज़11 भारत
रांची: हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग में संविदा पर जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए याचिका खारिज की जाती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर इंजीनियर की संविदा पर नियुक्ति के लिए जिलास्तर पर विज्ञापन जारी किया गया है. इसमें शैक्षणिक योग्यता के तहत सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होल्डर के लिए 60 प्रतिशत अंक और एससी-एसटी के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था. विभाग की ओर से जारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में पाया गया कि सीधे बीटेक करने वाले कई अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि डिप्लोमा करने वालों का कोर्स और पढ़ाई बीटेक करने वालों से अलग होती है. साथ ही विज्ञापन में कनीय अभियंता के लिए डिप्लोमा होल्डर या समकक्ष की ही शर्त दी गई थी. ऐसे में मेरिट लिस्ट को निरस्त किया जाए, लेकिन अदालत ने इस मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है.