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रांची: हाईकोर्ट ने रांची के 5 बैंक्वेट हॉल सील करने के नगर निगम के आदेश को रद्द कर दिया है. निगम ने रांची के मान्या पैलेस, पाही पैलेस, गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, चंद्रागृह भवन को 22 जून 2021 को सील करने का आदेश दिया था. इस आदेश को सभी संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. बुधवार को जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नगर निगम को सभी का पक्ष सुनने के बाद ही आदेश पास करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नीलेश अग्रवाल ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम की ओर से विगत 22 जून को एक नोटिस जारी कर रांची के पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही गई थी, लेकिन वादियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है. इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है.
वहीं, रांची नगर निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में निगम का नोटिस अखबार में प्रकाशित किया गया था. वादियों को बैंक्वेट हाल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया. वहीं, इस मामले में हाईकोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है, जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन वादियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया. इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है.