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झारखंड


सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनी और खनन लीज मामले पर 4 अगस्त को होगी सुनवाई

सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की गयी है दो एसएलपी
सुप्रीम कोर्ट में शेल कंपनी और खनन लीज मामले पर 4 अगस्त को होगी सुनवाई

न्यूज11 भारत


रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज पट्‌टा और शेल कंपनी से जुड़ी याचिकाओं पर एक सप्ताह बाद यानी चार अगस्त को सुनवाई होगी. सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पीटिशन (एसएलपी) सरकार की तरफ से दायर किया गया है. दोनों मामले पर चार अगस्त को सुनवाई होगी. झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है. जिसपर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के तीन जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन की खंडपीठ ने दोनों मामलों को सुनवाई योग्य बताते हुए सुनवाई जारी रखी है. झारखंड हाईकोर्ट में 29 जुलाई को सुनवाई तय है. शीर्ष अदालत में केस की सुनवाई से पूर्व एक वरीय अधिवक्ता ने अपनी खराब तबीयत का हवाला दिया और अदालत से इस मामले की सुनवाई के लिए समय देने का आग्रह किया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है.


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बता दें कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि याचिका सुनने योग्य है. हाईकोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं एक अन्य जनहित याचिका शेल कंपनी मामले को लेकर भी दायर है. जिसमें याचिका को अयोग्य करार दिया गया है. इससे पहले भी झारखंड सरकार ने शीर्ष अदालत में शिव शंकर शर्मा के खनन पट्‌टा और शेल कंपनियों की याचिका को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को मामले को सुनने योग्य करार दिये जाने पर बहस करने का निर्देश दिया था.
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