न्यूज 11 भारत
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम से रांची के अनगड़ा में आवंटित स्टोन माइंस, कारोबारी रवि केजरीवाल और सहयोगियों की शेल कंपनियों के लेन-देन और मनरेगा मामले पर अगली सुनवाई 24 मई को होगी. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और जस्टिस सूजीत नारायण प्रसाद की अदालत में यह सुनवाई सुबह 11 बजे से होगी. आज की सुनवाई में सरकार का पक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा हमलोगों ने शिव शंकर शर्मा की याचिका को निरस्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है,जो कल (शुक्रवार) को सूची बद्ध है, हमें समय दिया जाए. इस पर कोर्ट ने चार दिन का समय दिया. कपिल सिब्बल और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने ईडी की ओर से दिये गये रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की. ईडी की तारफ से अदालत में सिलबन्द लीफाफे में दी गयी शेल कंपनियों के संबंधित रीपोर्ट मांगे जाने पर नाराजगी जाहिर की गयी और कोर्ट से समय दिये जाने का विरोध किया गया.
सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए. उन्होंने सरकारी पक्ष की दलिलों का विरोध किया. ईडी की तरफ से आज 727, 4290 ऑफ 2022 के बाबत 5 पन्नों का एफीडेविट दाखिल किया गया. इसमें कहा गया की तीनों मामलों पर छानबीन जारी है. सुनवाई के दौरान रांची डीसी द्वारा खान आवंटन मामले में दायर हलफनामा पर कोर्ट ने पूछा की चार्जशिटेड होने के बावजूद डीसी ने ये कैसे किया? याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने कहा कि मनरेगा मामले में आईए पिटी शन दायर कर सीबीआई को पार्टी बनाया गय़ा है. आज सुनवाई के क्रम में महाधिवक्ता राजीव रंजन और अन्य शामिल हुए.