झारखंडPosted at: नवम्बर 25, 2021 पारा शिक्षक कोटे को लेकर दायर LPA पर हुई सुनवाई
अगले सप्ताह इस मामले में हाइकोर्ट फैसला दे सकती है
न्यूज11 भारत
रांची: माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में पारा कोटे को लेकर दायर एलपीए पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में वादी की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने अदालत को बताया कि 2015 में माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति में 50 प्रतिशत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित था. लेकिन कई पारा शिक्षकों ने पारा शिक्षक कैटेगरी में अप्लाई नहीं करते हुए नॉन पारा शिक्षक कैटगरी अप्लाई कर दिया, लेकिन परीक्षा में सफल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकार ने उनकी कॉउंसलिंग करने से मना कर दिया.
जिला शिक्षा पदाधिकारी का तर्क था कि पारा शिक्षक होते हुए नॉन पारा शिक्षक कैटेगरी में क्यों आवेदन किया इसलिए आपको पारा शिक्षक कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा. इसके विरोध में सफल पारा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर कर दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इसके बाद एलपीए दायर की गई. जिसपर कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन में किसी तरह की मनाही नहीं थी तो पारा शिक्षक नॉन पारा शिक्षक कैटिगरी में अप्लाई कर सकते थे. इसपर राज्य सरकार ने कहा कि याचिका दायर करने वाले जो पारा शिक्षक नॉन पारा शिक्षक कैटेगरी में सफल हुए हैं, उनकी सबकी काउंसिलिंग होगी. इस पर वादी के अधिवक्ता ने कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि नॉन पारा शिक्षक कैटेगिरी में सफल होने वाले सभी पारा शिक्षकों की काउंसिलिंग होनी चाहिए. चाहे उन्होंने याचिका दायर की हो या नहीं. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगले सप्ताह इस मामले में हाइकोर्ट फैसला दे सकता है.