न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः जमीन फर्जीवाड़ा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई. जिसमें दोनों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. इसपर ईडी ने कोर्ट से समय की मांग की.
मामले में आरोपी पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश और कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर ईडी को समय देते हुए कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी पर 11 दिसंबर जबकि प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी पर 13 दिसंबर 2023 को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है. बता दें, रोड के चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन समेत अन्य जमीनों की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में दोनों ही आरोपी हैं.
बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि इस केस में कारोबारी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जिसमें उनपर ऐसा कोई भी गंभीर आरोप नहीं है. ऐसे में उन्हें कोर्ट की तरफ से जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. जानकारी के लिए आपको बता दें, 31 जुलाई 2023 को ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. वहीं ब्रोकर प्रेम प्रकाश को ईडी ने पहले ही मनी लाउंड्रिंग के दूसरे मामले में गिरफ्तार किया है जिसके बाद से वे जेल में बंद है.