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झारखंड


JSSC के संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश डॉ. रविरंजन एवं न्यायधीश एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने की सुनवाई
JSSC के संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई

न्यूज11 भारत


रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वह मेरिट पर बहस करेगी. जिसके लिए समय की मांग की गयी है. हालांकि याचिकाकर्त्ता की ओर से पक्ष रखते हुए पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कड़ा विरोध किया, उन्होंने अदालत को बताया कि सरकार के इस कदम से लाखों अभ्यर्थियों को सीधे बाहर कर दिया गया हैं अब तक सरकार ने एक प्रतियोगी परीक्षा कराई है वही दूसरे को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया, यह मौलिक अधिकारों का सीधा-सीधा हनन हैं वहीं पिछले सुनवाई में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा था कि इस नियमावली को लेकर सभी का राय लेकर अदालत को अगले कदम की जानकारी दी जाएगी, हालांकि आज अदालत में कहा गया कि सरकार मेरिट पर ही बहस करना चाहेगी ऐसे में अदालत ने फाइनल बहस के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित की है.  


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अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बताया कि जेएसएससी के संशोधित नियमावली की वजह से अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है नई नियमावली की वजह से चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं उक्त नियमावली की शर्तों की वजह से प्रार्थी सहित अन्य सामान्य वर्ग के छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने राज्य के बाहर के संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा पास की है यह याचिका रमेश हांसदा और कुशल कुमार के द्वारा की गयी हैं

 
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