न्यूज11 भारत
रांची : पटना (दानापुर) पुलिस के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिट मामले झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. अधिवक्ता रजनीश वर्धन को जबरन उठा ले जाने को लेकर अदालत को जानकारी दी गई. इस बात की जानकारी सुखदेव नगर थाना में प्रभारी ममता कुमारी के अवकाश के उपरांत उप प्रभारी को दी गई थी. अदालत ने पूछा की यदि विधिवत गिरफ्तारी हुई तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर क्यों नहीं किया गया. वहीं ट्रांजिट नियमों का भी पाल नहीं किया गया.
इसे भी पढ़ें, ‘घर में ताला बंद है’ पुलिस को बता दें, नहीं तो हो जाएंगे कंगाल
सुनवाई के दौरान दानापुर अवर पुलिस अधीक्षक इमरान आनन फानन में जुड़े और कहा दानापुर पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की. रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने भी जानकारी देते हुए कहा कि दानापुर पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट की बात कहकर सहयोग मांगा था. अदालत के बार बार पूछे जाने पर पटना पुलिस ने गिरफ्तारी की बात स्वीकारी और कहा की कल ही उन्हें छोड़ दिया गया. इस पर अदालत ने फटकार लगाते हुए एसएसपी पटना एवं एसएसपी रांची को दोनो राज्यों के गृह सचिव को पार्टी बनाते हुए पूरे मामले पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश, अगली सुनवाई की तिथि 25 नवंबर मुकर्रर हुई.