झारखंडPosted at: अप्रैल 20, 2022 सीसीएल के अवमाननावाद याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रतनाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की
न्यूज11 भारत
झारखंड हाईकोर्ट में सीसीएल की अवमाननावाद याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रतनाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 मई 2017 को खोली गयी निविदा में सीसीएल को एल-1 कंपनी घोषित किया गया था. 15 अगस्त 2018 को एलपीए दाखिल की गयी, जिसमें बैकं परफॉरमेंस सिक्यूरिटी दिया गया, जो निविदा के 18 दिनों बाद दी गयी. सीसीएल की तरफ से मेसर्स एआरइटीपीएल-एटी की तरफ से संबधित निविदा के तहत काम करने के लिए समझौता भी किया गया था. कंपनी के अविनाश कुमार जो अधिकृत हस्ताक्षरी थे ने सीसीएल के साथ समझौता किया था. इस मामले में दर्जनों मामले हाईकोर्ट में दायर हैं.
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