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रांची/डेस्कः जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी राजेश राय की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से पूछा जमीन की प्रकृति क्या है और मूल रैयत कौन है.. हाईकोर्ट ने ईडी से शपथ पत्र में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है.
चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में 3 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है. निचली कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाया है. जमीन फर्जीवाड़ा के जालसाजों के सिंडिकेट में राजेश राय की अहम भूमिका थी.
चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन पर आरोपी राजेश राय ने कब्ज़ा की थी. अपने सहयोगियों के मदद से जमीन की फर्जी डीड बनाकर गलत तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी इम्तियाज अहमद और भारत प्रसाद को देने का ईडी ने आरोप लगाया है. इस मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल राजेश राय भारत प्रसाद इम्तियाज अहमद समेत कई को ईडी ने आरोपी बनाया है.