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सिमडेगा: एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने महाबुआंग थाना कांड संख्या 3/17के तहत दोहरे हत्याकांड मामले में चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद एवम 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. दोषियों में शीतल सुरीन, सितुंग सुरीन, नियरजन सुरीन एवं जोलेन सुरीन शामिल हैं.
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अभियोजन पक्ष से प्रभारी अपर लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य व दलीलें पेश की. उनके द्वारा 12 गवाहों की पेशी कराई गई. प्रदर्श के रूप में हत्या में प्रयुक्त किए गए टांगी व अन्य वस्तु प्रस्तुत किए गए. विदित हो कि उपरोक्त घटना अप्रैल 2017 की है. तीन अप्रैल 2017 को सालिम सुरीन एवं जसमति सुरीन का खून से लथपथ शव पाटिल पहाड़ से बरामद हुआ था. दोनों की टांगी से काटकर हत्या की गई थी. इस मामले में सालिम सुरीन की भाभी ने मामला दर्ज कराया था. उसने बताया कि उसका देवर सालिम सुरीन जामटोली में जसमति सुरीन के यहां रहकर खेतीबाड़ी संबंधी कार्य देखता था. वहीं राकेश सुरीन जसमति के यहां नौकर के रूप में कार्य करता था. वहीं गांव के रोयन ने राकेश को भड़काते हुए कहा था कि जसमति के यहां काम नहीं करो, वह डायन है. बाद में नौकर के द्वारा बताने पर जसमति व सालिम, रोयन से पूछताछ करने पहुंचे।इसी क्रम में उपरोक्त आरोपित उनसे उलझ पड़े. फिर दोनोंषके साथ मारपीट कर उन्हें पहाड़ की ओर ले गए. अगले दिन अर्थात 3 अप्रैल 2017 को जसमति सुरीन एवं सालिम सुरीन का शव मिला. इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त चारों आरोपितों को दोषी करार दिया और उक्त सजा मुकर्रर की.