न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हजारीबाग केस में जमानत दे ही है. वहीं रामगढ़ मामले में कोर्ट 31 मार्च को सुनवाई करेगी. बता दें, पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में सजा मिली थी. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में सोमवार (27 मार्च) यानी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने हजारीबाग वाले मामले में पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत दी.
रामगढ़ मामले में 31 मार्च को सुनवाई
बता दें, हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में आज सुनवाई हुई जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत ने रामगढ़ केस में सजा को चुनौती वाली याचिका पर 31 मार्च को सुनवाई होने की बात कही. बता दें, यह मामला (गोला गोलीकांड) साल 2016 के फरवरी महीने का है.
दो अलग-अलग मामलों में मिली थी सजा
जानकारी के लिए बता दें, रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को एक मामले में कोर्ट ने साल 2022 के 13 दिसंबर को 5 साल की सजा सुनाई थी. जबकि हजारीबाग की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दूसरे मामले गोला गोलीकांड में 4 जनवरी 2023 को ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी. इन्हीं दोनों सजा पर ममता देवी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें से हाईकोर्ट ने आज हजारीबाग मामले में सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी. वहीं रामगढ़ मामले में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. हालांकि रामगढ़ मामले में जबतक फैसला नहीं आ जाता ममता देवी को जेल में ही रहना पड़ेगा.
सजा मिलने के बाद गई थी विधानसभा सदस्यता
बता दें, दिसंबर 2022 में सजा मिलने के बाद ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. जिसके बाद उनकी जगह खाली होने पर फरवरी 2023 में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आयोजन किया गया. जहां आजसू पार्टी से एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की. इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूपीए के प्रत्याशी के रुप में ममता देवी के पति बजरंग महतो चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन वे चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकें.