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रांची : छठ महापर्व को लेकर राजधानी के सभी घाट सजधज कर तैयार हो गए. बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य और गुरुवार की सुबह उदीयमान सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा. छठ घाट व्रतियों के लिए सज-धजकर तैयार है. सफाई के साथ-साथ रोशनी की पूरी व्यवस्था है. वहीं, दीपावली की तर्ज पर छठ पूजा में भी पटाखे छोड़ने का समय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के तहत तय है. NGT के निर्देश के अनुसार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की और से दीवाली की तर्ज पर छठ पूजा के दौरान भी 2 घंटे की आतिशबाजी के अनुमति दी गई है. वहीं आने वाले अन्य त्योहार में भी पटाखा छोड़ने का समय निर्धारित किया गया है.
- छठ में प्रातः 06.00 बजे से 8.00 बजे तक पटाखा चलाया जा सकेगा.
- गुरूपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से 10.00 बजे तक पटाखे छोड़े जा सकेंगे.
- क्रिसमस और नए साल के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे.
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125 डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखे चलाने का निर्देश
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देश के अनुसार 125 डेसीबल से अधिक आवाज के पटाखे चलाने की अनुमति झारखंड में नहीं दी गई है. पर्षद् के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास के अनुसार राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद (Good or Satisfactory-1-50 and 51-100) श्रेणी में आते हैं. इसलिए वैसे पटाखे ही यहां बिक सकते हैं जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम हो. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तह्त विधि सम्मत कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई संबंधित जिले के डीसी के द्वारा की जाएगी.