न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रामपुर की पूर्व सांसद और अपने समय की मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा पर MP-MLA कोर्ट ने धारा 82 की कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है.कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें गिरफ्तार कर छह मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि जया प्रदा भाजपा की प्रत्याशी रही है. उनपर 2019 लोकसभा आम चुनाव के दौरान आचार संहिता के रामपुर में दो मामले दर्ज किए गये थे. लेकिन कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद उनपर ये कार्रवाई की गयी है.
अब तक सात बार गैर जमानती वारंट जारी
जानकारी के अनुसार,जया प्रदा पिछली दर्जनों तारीखों पर कोर्ट में हाज़िर नहीं हुई.कोर्ट की ओर से पेश होने के लिए बार-बार समन भेजा गया लेकिन वो हाज़िर नहीं हुई. बता दें कि अब तक जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुईं. इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही है. लेकिन कोर्ट की तारीखों पर वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही है. जिसके बाद कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 82 की कार्रवाई की है.
क्या है मामला
इस पुरे मामले पर रिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया प्रदा पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा हैबार बार कोर्ट के आदेश के बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हो रही है. अब तक जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. लेकिन इसके बाद भी वो पेश नहीं हुई. थाने की जो रिपोर्ट आई थी उसमे रंजी द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट भजी थी कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ चल रहे हैं.
गिरफ्तारी के आदेश
कोर्ट ने जयाप्रदा को गिरफ्तार कर 6 मार्च को अदालत में पेश करने आदेश दिया है. अदालत ने विशेष पुलिस निरीक्षक की तैनाती के आदेश जारी किया हैं. कोर्ट ने कहा कि जयाप्रदा के खिलाफ धारा 82 की कार्यवाही शुरू की जाए. पुलिस अधीक्षक को अदालत ने जयाप्रदा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया.