न्यूज11 भारत
रांचीः रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरआरडीए) क्षेत्र में बिना Layout Plan स्वीकृत कराए जमीन बिल्डर- डेवलपर और ब्रोकर नहीं बेच सकेंगे. ज़मीन बेचने के लिए इन्हें बिल्डिंग प्लान अप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर (BPAMS) में ऑनलाइन आवेदन कर Layout Plan एवं भवन प्लान की स्वीकृति लेनी होगी. ऐसा नहीं किया और ज़मीन बेची तो उक्त बिल्डर-डेवलपर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा. क्योंकि, आरआरडीए ने इसे अनिवार्य कर दिया है. इस संबंध में आरआरडीए के भू-सम्पदा पदाधिकारी-सह-सचिव की ओर से आम सूचना जारी की गई है, मालूम हो कि इसके तहत बिल्डर-डेवलपर या ब्रोकर को मास्टर प्लान के अनुसार प्लॉट पर सड़क की चौड़ाई, नाली और ओपन स्पेस आदि छोड़नी होगी.
फर्जीवाड़े से बचाने का प्रयास
अभी बिल्डर, ब्रोकर आदि मनमाने तरीके से जमीन बेचकर चले जाते हैं. खरीदार अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर ठगा जाता है. उस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है. जमीन का ले-आउट प्लान मंजूर होने पर लोग फर्जीवाड़े से बच सकेंगे. क्योंकि, ले-आउट के समय यह बताना होगा कि जमीन कितनी फीट चौड़ी है, ड्रेनेज के लिए कितनी जगह छोड़ी गई है और बाकी सुविधाओं के लिए जमीन का क्या उपयोग किया जा सकता है. आरआरडीए ने भी जमीन खरीदारों से अपील की है की वो लेआउट प्लान का स्वीकृति पत्र ज़रूर देखें. तब ज़मीन खरीदें.