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निर्वाचन विभाग ने जारी किए निर्देश, धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार किया या शराब बांटी तो होगी कार्रवाई

निर्वाचन विभाग ने जारी किए निर्देश, धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार किया या शराब बांटी तो होगी कार्रवाई

मुजतबा हैदर रिजवी/ न्यूज11भारत


जमशेदपुर/डेस्क: अगर किसी उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. यह मामला आदर्श आचार संहिता के खिलाफ आता है. किसी भी उम्मीदवार को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल से चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी गई है. यही नहीं चुनाव के दौरान शराब के वितरण पर भी रोक लगाई गई है. इस संबंध में डीसी ऑफिस से एक दिशा निर्देश जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार को क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर कोई उम्मीदवार मतदाताओं के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काता है तो वह भी कार्रवाई के दायरे में आएगा.

 


 

किसी मतदाता को वोट के लिए लालच नहीं देना है. मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रसार करने की भी मनाही की गई है. अगर कोई राजनीतिक दल कोई मीटिंग या सभा कर रहा है तो वहां दूसरे दल के लोग किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे. वरना उन पर भी कार्रवाई होगी. जुलूस निकालने वालों को किसी भी तरह के हथियार के इस्तेमाल की छूट नहीं दी गई है. किसी भी दल का कहीं अगर बैनर पोस्टर लगा है तो दूसरे दल के उम्मीदवार या समर्थक उसे हटाएंगे नहीं. अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी. किसी भी उम्मीदवार को अगर आधिकारिक तौर पर सुरक्षा गार्ड दिया गया है या उसने अनुमति लेकर अपना निजी सुरक्षा गार्ड रखा है. तो उसे निर्वाचन अभिकर्ता नहीं बनाएगा.

 

 

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