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रांची : DVC ने जेबीवीएनएल (JBVNL) के आपूर्ति क्षेत्र में 5 नवंबर 2021 से बिजली आपूर्ति पर 50% तक पावर सप्लाई रेगुलेशन लागू किए जाने से होनेवाली कठिनाइयों पर चिंता व्यक्त करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज डीवीसी के चेयरमैन को पत्र लिखकर कर विद्युत आपूर्ति रेगुलेशन को तुरंत हटाने का आग्रह किया है.
चेम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि डीवीसी (DVC) की यह कार्रवाई उद्योग और व्यापार के हितों को बुरी तरह प्रभावित करेगी, जिन्हें बिजली आपूर्ति पर इस गैर-आवश्यक रेगुलेशन के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पावर सप्लाई रेगुलेशन को थोपने से उद्योगों और व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ेगा.
बता दें, कोविड महामारी के कारण, उद्योग और व्यापार को पहले ही बहुत बुरी तरह से नुकसान हुआ है और अब चूंकि महामारी का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है और उद्योग और व्यापार महामारी के स्तर से पहले खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं. डीवीसी की यह कार्रवाई फिर से व्यापार और उद्योगों को बेहद गंभीर स्थिति में डाल देगी, जिसपर शीघ्र चिंतन की आवश्यकता है. उन्होंने आग्रह किया कि संबंधित प्राधिकारी को डीवीसी के कमांड क्षेत्र में "विद्युत आपूर्ति के रेगुलेशन" को तुरंत हटाने के लिए निर्देशित करें. यह भी आग्रह किया गया कि अपने अधिकारियों को बकाया भुगतान के लिए जेबीवीएनएल और झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए भी निर्देशित करें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके.
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मालूम हो कि पहली बार, डीवीसी ने 29 अक्टूबर 2021 को जेबीवीएनएल को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया था अन्यथा डीवीसी आपूर्ति क्षेत्र में बिजली रेगुलेशन लागू करने की बात कही थी. बिजली पर रेगुलेशन लागू करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों का नोटिस आवश्यक है और तदनुसार यह 15 दिन 13 नवंबर, 2021 को पूरा होगा.
चेम्बर के एनर्जी उप समिति के चेयरमैन एन. के पाटोदिया ने कहा कि बिजली आपूर्ति पर रेगुलेशन एक बार में 50% नहीं लगाया जा सकता है. अधिक से अधिक, यदि डिस्कॉम रेगुलेशन लागू करना चाहता है तो सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है जैसे सबसे पहले 80%, उसके बाद, 70% फिर 60%, फिर 50%, फिर वे जो चाहते हैं उसके बाद. चिंतनीय है कि डीवीसी द्वारा इस हेतु किसी मानदंड को नहीं अपनाया गया है और 6 नवंबर 2021 की मध्य रात्रि से 50% बिजली को रेगुलेशन करना शुरू कर दिया गया है.
चेम्बर द्वारा डीवीसी चेयरमैन को प्रेषित किये गए पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि दिनांक 02.11.2021 को, डीवीसी के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) श्री डी डे ने महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बकाया भुगतान के लिए रोडमैप प्रदान करने के लिए 7 दिन का नोटिस दिया है. यह 7 दिन का नोटिस भी 09 नवंबर 2021 को पूरा होगा. इस पत्र में ही आपके मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने सितम्बर एवं अक्टूबर माह के बिजली बिल का उल्लेख किया है, जिसकी देय तिथि 15.11.2021 एवं 16.12.2021 है. ऐसी परिस्थितियों में 06.11.2021 के 00:00 बजे से बिजली रेगुलेशन लागू करना नियमों के विरुद्ध है. यह भी कहा गया कि डीवीसी औसतन जेबीवीएनएल पर लगभग 150/- करोड़ रुपये का बिल जमा कर रहा है, जिसके खिलाफ उन्हें जेबीवीएनएल से नियमित रूप से 100 करोड़ रुपये प्रति माह मिल रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में, जेबीवीएनएल पर बिजली आपूर्ति के रेगुलेशन को लागू करना उचित नहीं है.