न्यूज 11 भारत
रांची: एचईसी प्रबंधन के नगर प्रशासन विभाग ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया है. सेक्टर-2 और जेपी मार्केट के 10 दुकानों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस एचईसी टीए डीविजन के सीनियर डीजीएम टीयूके सिंह ने जारी किया है. नोटिस में अपील की गई है कि सेक्टर-2 और जेपी मार्केट के 10 दुकानों से किसी प्रकार की खरीदारी न करें. कर्मियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि दोषी दुकानदारों से किसी प्रकार का लेन-देन न करें.
दुकानों के खिलाफ यह कार्रवाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफिसर अंडर पीपी एक्ट के तहत की गई है. इन दुकानों में लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन कर अवैध भवनों का निर्माण किया गया है. कई बार नोटिस जारी किया गया, मगर दुकानदारों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया. पीपी एक्ट के तहत चल रही सुनवाई के दौरान दुकान संचालकों ने स्पष्ट पक्ष नहीं रखा. जिसके बाद कोर्ट ऑफ स्टेट अफसर ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया. यह नोटिस 16 नवंबर को जारी हुआ.
सभी प्लांट प्रमुखों को भी भेजा गया नोटिस
एचईसी नगर प्रशासन विभाग ने दुकानदारों के खिलाफ जारी नोटिस तीनों प्लांट प्रमुखों को भी भेजा है. वहीं कहा है नोटिस की जानकारी कर्मियों के दे. कर्मियों के बीच प्रचार प्रसार के तहत बताया जाए कि दोषी दुकान से किसी प्रकार की खरीदारी न करें. कर्मचारी दुकानदारों से किसी प्रकार का लेन-देन न करें.
इन दुकानों के खिलाफ एचईसी प्रबंधन ने की कार्रवाई
1. खुशी टेलिकॉम, सेक्टर-2
2. बालाजी टेंट हाउस
3. फेल्बस, कृष्णा रेस्टोरेंट, सेक्टर-2
4. रंगोली रेस्टोरेंट, सेक्टर-2
5. व्यंजन रेस्टोरेंट, सेक्टर-2
6. जेएससीए स्टेडियम
7. परी शु हाउस, सेक्टर-2
8. खादी भंडार, सेक्टर-2
9. सन्नी स्टोर, सेक्टर-2
10. सुर्या टेंट हाउस, जेपी मार्केट