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रांचीः अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर डिटेल जारी कर दी है. इस डिटेल के अनुसार वायुसेना की ओर से अग्निवीरों को चार साल की सेवा के दौरान कई सुविधाएं दी जाएंगी, जो स्थायी वायुसैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुसार ही होगी. एयरफोर्स की वेबसाइट पर अपलोड जानकारी के अनुसार, अग्निवीरों को सैलरी के साथ हार्डशिप एलाउंस, यूनीफार्म एलाउंस, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा भी मिलेगी. ये सुविधाएं एक रेगुलर सैनिक को ही मिलती हैं.
बता दें, अग्निवीरों को सेवा काल के दौरान ट्रैवल एलाउंस भी मिलेगा. इसके अलावा उन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं इस दौरान उनके लिए मेडिकल लीव की व्यवस्था भी अलग है. अग्निवीरों को सीएसडी कैंटीन की सुविधा मिलेगी. अगर दुर्भाग्यवश किसी अग्निवीर की चार साल की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इन्श्योरेंस कवर मिलेगा. इसके तहत उसके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेंगे.
वायुसेना के मुताबिक, अग्निपथ स्कीम के तहत वायुसेना में इनकी भर्ती एयर फोर्स एक्ट 1950 के तहत 4 साल के लिए होगी. वायुसेना में अग्निवीरों का एक अलग रैंक होगा जो मौजूदा रैंक से अलग होगा. अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम की सभी शर्तों को मानना होगा. जिन अग्निवीरों की वायुसेना में नियुक्ति के समय उम्र 18 साल से कम होगी उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावक से अपने नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवाना होगा. चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर कैडर में लिया जाएगा. इन 25 फीसदी अग्निवीरों की नियुक्ति सेवा काल में उनके सर्विस के परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी.