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रांचीः मांडर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर तैयारियां अंतिम चरण में है. आज यानी 21 जून को मांडर विस. क्षेत्र की सभी शराब दुकानों पर अगले 48 घंटे के लिए ताले लग जाएंगे. होटल-रेस्टोरेंट या किसी भी स्थान में शराब या लीकर युक्त पदार्थ न तो बिक सकेंगे और न ही परोसे जाएंगे. इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है. उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) में उल्लेखित प्रावधान के आलोक में मांडर विस. क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के नियत समय 23.06.2022 के 4.00 बजे से पूर्व 48 घंटे के अवधि के दौरान ड्राई डे यानी शुष्क दिवस घोषित कर दिया जाएगा. उक्त अवधि के दौरान मांडर उपचुनाव क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजन, पाठशाला, दुकान में किसी अन्य लोग या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय होगा और न वितरित किया जाएगा. डीसी ने जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि मदिरा की समस्त दुकानें/अनुज्ञप्तियां 21.06.2022 के अपराहन 4.00 बजे से 23.06.2022 के अपराहन 4.00 बजे तक पूर्णता बंद रहेगी.
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6 माह तक की हो सकती है जेल
डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हाल में उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 महीने तक की जेल हो सकती है, इसके अलावा 2000 रुपए जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है.