झारखंडPosted at: जून 20, 2022 गाय का चमड़ा बेचने वाले को मिली सजा
न्यूज11 भारत
सिमडेगा: सहायक सत्र न्यायाधीश आनंदमणि त्रिपाठी की अदालत ने बानो थाना क्षेत्र के गिरदा ओपी के कांड संख्या 20/18 के तहत गाय के चमड़ा का कारोबार करने के आरोपी बुधनाथ हरिजन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
सीजेएम की अदालत ने उसे 1 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है अभियोजन पक्ष से एपीपी अमित कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।उनके द्वारा कुल 9 गवाहों की पेशी कराई गई. विदित हो कि 13अप्रैल 2018 को तत्कालीन ओपी प्रभारी जान मुर्मू ने मुखिया मोड़ के पास बुधनाथ हरिजन को तीन गाय के चमड़ा के साथ पकड़ा था.उसने स्वीकार किया थाा कि वह गाय को मारकर उसके चमड़े को बेचा करता है.इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं पर्याप्त साक्ष्य के मद्देनजर बुधनाथ हरिजन को दोषी करार दिया और उक्त सजा मुकर्रर की.