न्यूज11 भारत
चतरा/डेस्कः हत्या और आम्स एक्ट के मामले में दोषी अनिल कुमार और रिंकी कुमारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है इस मामले में लोक अभियोजक दीपक सांगा ने सभी गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई. मामले में दोषी अनिल कुमार (पिता- महेश महतो) मयुरहंड थाना क्षेत्र के हुसिया गांव के रहने वाले है जो मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे जबकि रिंकी कुमारी जमानत पर जेल से बाहर थी.
यह पूरा मामला मयुरहंड थाना में कांड संख्या 58/2022 पर दर्ज है. मामले में मयुरहंड थाना क्षेत्र के हुसिया गांव की रहने वाली सुहाना देवी (पति- छकौड़ी यादव) ने थाने में केस दर्ज कराया था. थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक, कुछ अपराधियों ने 3/9/2022 को उनके पति छकौड़ी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी. अपने आवेदन में सुहाना देवी ने लिखा है कि वह 3/9/2022 की शाम 6 बजे पति के साथ सुभाष महतो के किराना दुकान से किराना का सामान खरीदने गए थे और इस दौरान जब वे घर लौट रहे थे तो पति ने उसे सामान लेकर घर जाने को कहा. उसने कहा था कि तुम सामान लेकर घर चले जाना. और मैं मूर्कटी आहार के पास शौच करके वापस घर आ जाऊंगा. वह घटना के वक्त घर में गाय की दूध दूह रही थी इसी बीच अचानक पटाखा के फटने जैसे तेज आवाज सुनाई दी. इस दौरान गांव के लोगों के साथ सुहाना देवी आवाज आने वाली जगह की तरफ दौड़ते हुए भागी.
जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पति छकौड़ी यादव खून से लतपथ होकर जमीन पर मृतक गिरे पड़े है. उसके माथे पर गोली लगने का सुराग भी था. घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. इसके बाद पत्नी ने शक के आधार पर वासुदेव महतो, अर्जुन महतो, सरजू महतो, अशोक महतो, दयानंद प्रसाद कुशवाहा, ईश्वर महतो, गणेश महतो के खिलाफ केस दर्ज कराई इसके बाद मामले में छानबीन करते हुए पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त अनिल कुमार और रिंकी कुमारी को हत्या का दोषी पाया और दोनों को जेल भेजा था.