झारखंड » पलामूPosted at: अप्रैल 30, 2024 कोर्ट ने पत्नी की हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सुनाई सजा
संजीत यादव/न्यूज़11 भारत
पलामू/डेस्क-पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने शादी के पांच साल बाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई सजा. पति तसलीम अंसारी को जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने पाया दोषी .मृतका के ससुर वली मोहम्मद मियां को सबूत के अभाव में किया बरी. बता दें कि सतबरवा थाना के झाबर गांव निवासी नाजिया खातून की शादी वर्ष 2016 में लेसलीगंज के तस्लीम अंसारी के साथ हुआ था.
17 जून 2021 को नाजिया की हत्या कर शव को फांसी पर लटक कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास उसके पति ने किया था. नाजिया की मां शहीदा बीवी ने बेटी के पति, ससुर, सास, गोतनी व भसुर के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. एफआईआर में कहा था कि शादी के एक वर्ष बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. वह बीच बीच में बेटी दामाद को पैसे देते रहती थी.बेटी के हत्या के एक दिन पहले पुत्र मो अहजद से 50 हजार रुपये दामाद को भेजी थी.