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रांची/डेस्कः नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने मामले में जेल में बंद दोषी किशोर राज मुंडा को कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. दोषी के सजा के बिंदु पर स्पेशल चिल्ड्रेन कोर्ट ने अदालत में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
बता दें, दोषी पर नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म करने की कोशिश करने का आरोप है. इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने सदर थाने में 9 जून 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जब आरोपी गिरफ्तार हुथा था तो उसने उस वक्त अपना उम्र 15 साल बताया था. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को डुमरदगा स्थित रिमांड होम भेज दिया था. इसके साथ ही उसे मामले की सुनवाई के लिए जुवेनाइल बोर्ड भी भेजा गया था.
बाद में आरोपी का उम्र 16 साल से अधिक निकला जिसके बाद चिल्ड्रेन कोर्ट में मामले की सुनवाई चली. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 6 गवाहों की गवाही कराई. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.