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रांची: इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के सूरत से आ रही है जहां मानहानी के एक मामले में सूरत के हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात में सुनवाई चल रही थी. सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है.
सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है. वहीं राहुल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई जारी है. बता दें ये मामला साल 2019 का है जब राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्प्णी की थी. इस टिपपणी के बाद राहुल पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था. बता दें इस सभा के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी.
इस कंप्लेंट केस में राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. बता दे इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.इसी बाबत आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. हालांकि कोर्ट ने राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है.
इसके बाद उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए जमानत भी दे दी है. वहीं इस केस के फैसले के वक्त खुद राहुल गांधी भी कोर्ट में मौजूद रहे. इधर राजनीतिक एक्सपर्ट्स की मानें तो कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता पर भी खतरा बन गया है. हालांकि राहुल गांधी ने अपने बचाव में कोर्ट में कहा कि, 'मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ.' इधर वहीं अश्विनी चौबे ने बताया कि, 'राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं.
इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. '2 साल की सजा की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी खतरा बन गया है. बताते चलें कि इस मामले में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने 17 मार्च को ही सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वहीं कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक, कोर्ट में जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा था कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था.वहीं उनके बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सजा दी जाए. वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं. जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा. बहरहाल कांग्रेस के युवराज और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त कानूनी अड़चन में फंस चुके है. अपने विवादिन बोल के कारण पीएम मोदी को चोर कहना उन्हे भारी पड़ गया.