Jharkhand Universal Pension Scheme रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है. सरकारी सेवा में स्थाई रूप से नियोजित और आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्य को छोड़ कर अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा. सरकार ने पेंशन के लिये आवेदन को डिबार करने वाली 14 शर्तें भी हटा दी हैं. महीने की पांच तारीख को एक हजार रुपये पेंशन प्रतिमाह लाभुकों के बैंक खाता में प्राप्त होगा. यह योजना सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम देगी.
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला पेंशन के लिए पात्र होगी. इसके लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा. इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की जरूरत होगी.