न्यूज 11 भारत
रांची: नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) को आर्थिक मदद करने के आरोपी संवेदक मृत्युंजय सिंह ऊर्फ सोनू सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है.
न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मृत्युंजय सिंक की क्रिमिनल रिट याचिका की सुनवाई करते हुए जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया. लातेहार जिले के चंदवा निवासी मृत्युंजय कुमार सिंह ने चार पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए माओवादी संगठन को फंडिंग करने का आरोप लगा था. 2021 में नेशनल इनवेस्टीगेटिंग एजेंसी (एनआइए) ने मृत्युंजय सिंह को गिरफ्तार किया था.
एनआइए ने दो जुलाई 2020 को मामले को अपने हाथों में लिया था. झारखंड विधानसभा के 2019 के चुनाव के पहले लातेहार जिला बल के पुलिस निरीक्षक शुकरा उरांव, चालक यमुना प्रसाद, शंभू प्रसाद और सिकंदर सिंह नक्सली हमले में शहीद हो गये थे.
झारखंड सरकार ने इस हमले की जांच नेशनल इनवेस्टिगेटिंग एजेंसी से कराने का फैसला लिया था और इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया था. जस्टिस मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, स्नेह सिंह और ऋषभ कुमार ने दलीलें पेश की.